जो कोई भी द्वीप का मूल निवासी नहीं है, वह केवल उचित प्राधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के साथ ही द्वीपों में प्रवेश कर सकता है, रह सकता है या रहने का प्रयास कर सकता है।
अब, अपनी द्वीप यात्रा की तारीखें चुनें, सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें। आप अपनी यात्रा से 15 दिन पहले अपना ई-परमिट प्राप्त कर सकते हैं।
आप आवेदन पत्र कावारत्ती के जिला कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं या इसे लक्षद्वीप प्रशासन की वेबसाइट (http://www.lakshadweeptourism.com/c) से डाउनलोड कर सकते हैं।
फॉर्म प्राप्त करने के बाद उसे भरें, दस्तावेज संलग्न करें और कलेक्टर कार्यालय में जमा कर दें। यह एक लंबी प्रक्रिया है.
आपके लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में एक पासपोर्ट आकार का फोटो, वैध फोटो आईडी की फोटोकॉपी, यात्रा का प्रमाण और आवास के स्थान से बुकिंग की पुष्टि शामिल है।
परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क प्रत्येक आवेदक के लिए 50 रुपये है और 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विरासत शुल्क 100 रुपये है। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए विरासत शुल्क 200 रुपये है।